वाराणसी में पूरे सावन नहीं बिकेगा मांस व मछली, दुकानें खुली मिलीं तो दर्ज होगी एफआईआर, मेयर ने नगर निगम कार्यकारिणी की मीटिंग में दिए निर्देश

वाराणसी में पूरे सावन नहीं बिकेगा मांस व मछली, दुकानें खुली मिलीं तो दर्ज होगी एफआईआर,  मेयर ने नगर निगम कार्यकारिणी की मीटिंग में दिए निर्देश

वाराणसी (रणभेरी):  वाराणसी में शुक्रवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की 6 घंटे लंबी बैठक आयोजित हुई। इसमें सावन मास के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने और 40 मिनट के भीतर शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए गए। साथ ही, सावन माह में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट, मछली, और मुर्गा की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। नई व्यवस्था पूरे सावन माह में लागू रहेगी।

बैठक में कार्यकारिणी सदस्य हनुमान प्रसाद ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेख किया गया था कि सावन में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस, मछली की दुकानें पूर्णतया बंद रहें। इस पर महापौर की ओर से निर्देशित किया गया कि सावन में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट, मछली की दुकानें शत प्रतिशत बंद की जाएं। यदि किसी की ओर से इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसका कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने समर्थन किया।

बैठक में मौजूद नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से कार्यकाणिी के फैसले का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल ने बैठक में सदस्यों को आश्वस्त किया कि सावन माह में शहरी सीमा में मीट-मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यदि किसी की ओर से दुकानें खोली जाती हैं तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।