BHU अस्पताल के टेंडर में जालसाजी, MRI का टेंडर निरस्त, MS समेत पांच लोगों पर FIR दर्ज

वाराणसी (रणभेरी): बीएचयू अस्पताल के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए टेंडर किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है।इस टेंडर में शिक्षा मंत्रालय की विजिलेंस टीम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जालसाजी पाई है। टेंडर रद्द की कार्रवाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब बीएचयू प्रशासन ने टेंडर को निरस्त कर दिया है। बीएचयू में सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में एमआरआई के लिए मशीन तो आ गई है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में फर्जी जीएसटी नंबर का प्रयोग किया गया था। इसकी शिकायत बीएचयू प्रशासन से की गई। 10 मार्च को ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रो. आरके लोधवाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने 31 मई को रिपोर्ट कुलपति को दे दी है।
टेंडर में गड़बड़ी में 20 मार्च को लंका थाने में पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एमएस प्रो. कैलाश कुमार, रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. एएनडी द्विवेदी, उपकुलसचिव रश्मि रंजन का नाम शामिल है। लंका पुलिस की ओर से नियुक्त जांच अधिकारी ने कागजात की जांच की।
निदेशक प्रो. एसएन संखवार बीएचयू अस्पताल के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जांच के लिए जो टेंडर हुआ था, वह जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।