नियमों की अनदेखी कर 10 विदेशियों को ठहराया, होटल संचालक और मैनेजर पर एफआईआर
(रणभेरी): भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा कुंड स्थित दयाल टावर होटल में नियमों की अनदेखी करते हुए विदेशी मेहमानों को ठहराए जाने के मामले में पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्रा की तहरीर पर जवाहर नगर निवासी होटल संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है।
चौकी प्रभारी के अनुसार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी की ओर से होटल में 20 कमरे बुक कराए गए थे। शुक्रवार को अलग-अलग समय पर 10 विभिन्न देशों से आए पर्यटक होटल पहुंचे थे, लेकिन विदेशी मेहमानों के पंजीकरण संबंधी अनिवार्य प्रक्रिया फार्म ‘सी’ का पालन नहीं किया गया। जांच के दौरान होटल मैनेजर मौके पर मौजूद थे, जबकि संचालक कहीं नजर नहीं आए।
सूचना आईबी की स्थानीय इकाई कार्यालय के माध्यम से पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम होटल पहुंची। जांच के दौरान होटल प्रबंधन आठ विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट ही दिखा सका। शेष दो पर्यटकों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। यह भी सामने आया कि अधिक लाभ के लालच में होटल संचालक ने बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराया था।
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि आईबी और एलआईयू की सूचना पर की गई कार्रवाई में अनियमितताएं स्पष्ट मिलीं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस होटल के रिकॉर्ड, चेक-इन प्रविष्टि और मेहमानों की ठहराव अवधि की जानकारी खंगाल रही है।
फॉर्म ‘सी’ की अनदेखी इस मामले में सबसे गंभीर चूक मानी जा रही है। यह फॉर्म भारत आगमन पर विदेशी पर्यटकों का अनिवार्य पंजीकरण दस्तावेज है, जिसमें पासपोर्ट विवरण, भारत यात्रा का उद्देश्य, समयावधि तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाती है और इसकी प्रति एफआरआरओ को भेजी जानी होती है। पूछताछ के दौरान होटल संचालक इन प्रावधानों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
प्रकरण सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। होटल प्रबंधन से पिछले तीन माह का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जबकि विदेशी मेहमानों से भी उनके दस्तावेजों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











